- 'जम्मू-कश्मीर को दो महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा मिले', याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार

'जम्मू-कश्मीर को दो महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा मिले', याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। वकील गोपाल शंकरनारायण ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख किया, जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह मामले को सूचीबद्ध करेगी। याचिका कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की थी।

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर राज्य का दर्जा। जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा तय करने का अनुरोध करते हुए आज (17 अक्टूबर) सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। वकील गोपाल शंकरनारायण ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह मामले को सूचीबद्ध करेगी।

वकील गोपाल शंकरनारायण ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख किया, जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह मामले को सूचीबद्ध करेगी।

याचिका में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से बहाल करने के लिए उचित निर्देश पारित किए जाने चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

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