- RBI ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया; ग्राहक अब अपने खातों से पैसे नहीं निकाल सकेंगे।

RBI ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया; ग्राहक अब अपने खातों से पैसे नहीं निकाल सकेंगे।

रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का निर्देश दिया है।


मंगलवार को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी के कारण मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। एक बयान में कहा गया कि, इसके परिणामस्वरूप, बैंक 12 मई, 2026 को कारोबार बंद होने के बाद से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि सर्वोदय सहकारी बैंक के ग्राहक अब अपने बैंक खातों से पैसे निकाल नहीं पाएंगे और न ही उसमें पैसे जमा कर पाएंगे। बैंक के बंद होने पर, प्रत्येक ग्राहक (जमाकर्ता) अपने जमा पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से ₹5 लाख तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा।


**98.36 प्रतिशत ग्राहकों को मिलेगी पूरी जमा राशि**
रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का निर्देश दिया है। बैंक के बंद होने पर, प्रत्येक ग्राहक (जमाकर्ता) अपने जमा पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से ₹5 लाख तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा, "बैंक द्वारा जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 'सभी-समावेशी निर्देशों' (All-Inclusive Directions) को लागू करने की तारीख तक, लगभग 98.36 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा की पूरी राशि पाने के हकदार थे।" 31 मार्च, 2026 तक, DICGC ने कुल बीमित जमा के मुकाबले पहले ही ₹26.72 करोड़ का भुगतान कर दिया है।

**बैंक कई नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा**
लाइसेंस रद्द करने के कारणों का हवाला देते हुए, केंद्रीय बैंक ने कहा कि सर्वोदय सहकारी बैंक, अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए, अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। रिज़र्व बैंक ने कहा, "यदि बैंक को अपने बैंकिंग परिचालन जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।" रिज़र्व बैंक ने कहा कि बैंक कई नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्वरूप, सर्वोदय सहकारी बैंक को 'बैंकिंग' का कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कारोबार में, अन्य बातों के साथ-साथ, जमा स्वीकार करना और जमा की वापसी करना शामिल है।



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