रविवार को जारी आदेश में पुलिस मुख्यालय ने कहा कि जो वाहन अपने निजी वाहनों में लाल, वॉल्यूम, वेयरहाउस (फ्लैश लाइट) हूटर, स्टीकर और गलत नंबर प्लेट का उपयोग करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
भोपाल: मध्य प्रदेश में अब निजी समूहों के वाहनों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है, जिनके रब टोकन पर लाल, वॉल्यूम और ग्रुप फ्लैश लाइट और हूटर लगे हैं। पुलिस मुख्यालय ने भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नरों को ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे वाहनों पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रविवार को जारी आदेश में पुलिस मुख्यालय ने कहा कि जो वाहन अपने निजी वाहनों में लाल, वॉल्यूम, वेयरहाउस (फ्लैश लाइट) हूटर, स्टीकर और गलत नंबर प्लेट का उपयोग करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
रविवार को जारी आदेश में पुलिस मुख्यालय ने कहा कि जो वाहन अपने निजी वाहनों में लाल, वॉल्यूम, वेयरहाउस (फ्लैश लाइट) हूटर, स्टीकर और गलत नंबर प्लेट का उपयोग करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
पुलिस मुख्यालय ने 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर हॉर्न, फ्लैश लाइट, वीआई स्टिकर और गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय के इस निर्देश से निजी तौर पर अवैध शराब का इस्तेमाल करने वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
रविवार को जारी आदेश में पुलिस मुख्यालय ने कहा कि निजी वाहनों में लाल, वॉल्यूम, वेयरहाउस (फ्लैश लाइट), हॉर्न, स्टिकर और गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
भोपाल: मध्य प्रदेश में पुलिस ने अब निजी वाहनों पर रौब दिखाने के लिए लाल, वॉल्यूम और क्लस्टर फ्लैश लाइट और हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नरों को ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसे वाहनों पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रविवार को जारी आदेश में पुलिस मुख्यालय ने कहा कि निजी वाहनों में लाल, वॉल्यूम, वेयरहाउस (फ्लैश लाइट) हूटर, स्टीकर और गलत नंबर प्लेट का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर हॉर्न, फ्लैश लाइट, वीआई स्टीकर और गलत नंबर प्लेट का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय के इस निर्देश से निजी तौर पर अवैध शराब का उपयोग करने वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
पुलिस मुख्यालय ने अपने निर्देश में ऐसी सोसायटी पर कार्रवाई के लिए कोई सूची नहीं दी है। कुछ दिन पहले ऐसे अवांछित वाहन प्रोटोटाइप के बीच भी पकड़े गए थे। इसके बाद भी सड़कों पर ऐसी ही झलक देखने को मिल रही है। अब पुलिस मुख्यालय के इस सख्त निर्देश से मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ने वाली इन मशीनों पर लगाम लगेगी।