- साल 2024 की पहली नेशनल लोक अदालत 9 मार्च को

साल 2024 की पहली नेशनल लोक अदालत 9 मार्च को

  • - एक ही छत के नीचे होगा लंबित प्रकरणों का निराकरण


  • भोपाल । पूरे प्रदेश में हर साल नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिसमें न्यायालयों में लंबित कई तरह के प्रकरणों का एक ही छत के नीचे आपसी समझौते के तहत निराकरण कराया जाता है। इस साल भी कुल चार लोक अदालतें आयोजित की जाएगी। जिसमें साल की पहली नेशनल लोक अदालत 9 मार्च को आयोजित की जाएगी।कार्यपालिक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशानुसार इस साल यानि 2024 में 9 मार्च, 11 मई, 14 सितंबर और 14 दिसंबर 2024 को कुल 4 नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। और मौजूदा साल की पहली नेशनल लोक अदालत 9 मार्च 2024 शनिवार को आयोजित होगी।

इस साल 2024 में आयोजित होंगी 4 नेशनल लोक अदालतें, पहली 9 मार्च को, आपसी  समझौते से सुलझेंगे मामले

लम्बे समय से लंबित प्रकरणों का होगा निराकरण


आपको बता दें कि नेशनल लोक अदालत द्वारा न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, बिजली और पानी का बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोडक़र), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, का निराकरण किया जायेगा।

इस साल 2024 में आयोजित होंगी 4 नेशनल लोक अदालतें, पहली 9 मार्च को, आपसी  समझौते से सुलझेंगे मामले

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इसके साथ ही राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले और विद्युत संबंधी मामलों सहित बैंक रिकवरी, जलकर, संपत्तिकर, विद्युत् चोरी आदि से संबंधित पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामे में समझौते के आधार पर होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर ने पक्षकारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में अपने राजीनामा योग्य लंबित और पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) प्रकरण को उक्त नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से आपसी समझौते से राजीनामा के आधार पर निराकृत कराए। साथ ही नेशनल लोक अदालत के लिए जारी की गई छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।

इस साल 2024 में आयोजित होंगी 4 नेशनल लोक अदालतें, पहली 9 मार्च को, आपसी  समझौते से सुलझेंगे मामले

 

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