लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट में स्थापित एक अपीलीय न्यायाधिकरण ने लाहौर में एनए-122 निर्वाचन क्षेत्र से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान के नामांकन पत्र को खारिज करने के रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के फैसले को बरकरार रखा है।पाकिस्तान चुनाव आयोग के एक वकील ने ट्रिब्यूनल के समक्ष दलील दी थी, कि पीटीआई संस्थापक को अयोग्य ठहराया गया है, क्योंकि उनका प्रस्तावक एनए-122 निर्वाचन क्षेत्र से नहीं था।
अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायाधीश तारिक नदीम ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। पूर्व प्रधान मंत्री, जिन्हें तोशाखाना मामले में सार्वजनिक पद संभालने से पांच साल के लिए अयोग्य ठहराया गया है, उन्होंने 8 फरवरी 2024 को होने वाले चुनावों के लिए लाहौर के एनए-122 और मियांवाली के एनए-89 निर्वाचन क्षेत्रों से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन दोनों जगहों से उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद अब इमरान खान का चुनाव लडऩा करीब करीब असंभव हो गया है।