- "हमें अभी तक SIR के लिए कोई ऑफिसर नहीं मिला है," "उन्होंने एक स्पेशल ऑफिसर को बुला लिया है," सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच बहस सुनने के बाद अपना आदेश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में दावों और आपत्तियों पर फैसला करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के बेदाग ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की कमी को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस के लिए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को SIR में दावों और आपत्तियों पर फैसला करने के लिए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को नियुक्त करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ये ऑफिसर्स बेदाग होने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के होने चाहिए।

शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) को, पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आरोप-प्रत्यारोप लगाए। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि चुनाव आयोग ने अब एक नए तरह के ऑफिसर नियुक्त किए हैं, जिन्हें स्पेशल रोल ऑफिसर्स (SROs) कहा जाता है। ये ऑफिसर्स इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) से भी ऊंचे होते हैं।

श्याम दीवान की दलील का जवाब देते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा, "ऐसा लगता है कि हमें दूसरे कैडर से ज्यूडिशियल ऑफिसर या IAS ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे। हमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अच्छे रिकॉर्ड वाले ज्यूडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए कहना होगा।"

इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट डी.एम. नायडू ने कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल ने कमीशन को काबिल ऑफिसर नहीं दिए हैं। CJI ने निराशा जताई और कहा, "हमें राज्य सरकार से कोऑपरेटिव रवैये की उम्मीद थी।" 9 फरवरी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बंगाल सरकार को क्लास 2 ऑफिसर देने का निर्देश दिया था। तब भी कोर्ट ने पिछली सुनवाई के आदेश के बावजूद ऑफिसर न देने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी करने का आदेश दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी से डॉक्यूमेंट अपलोड करना बंद कर दिया था। CJI ने उनसे कहा कि वह उस दिन के अपने आदेश और उसके लागू होने के बारे में इलेक्शन कमीशन से जानकारी मांगेंगे। कोर्ट ने SIR के स्टेटस के बारे में पूछा, जिस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि इसमें अभी 48 घंटे बाकी हैं और वह कुछ मुद्दे उठा रहे हैं।

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