वियतनाम में फ्लोरिडा हनीमून प्रोग्रामर बुक किया। होटल से निकलने के समय पर मुंबई नहीं पहुंचे तो वहां की फ्लाइट में छूट मिलेगी। इसके बाद उन्हें दूसरी फ्लाइट से उतार दिया गया, जिसका खर्च उन्हें अलग से उठाना पड़ा। साथ ही मैगजीन का एक दिन भी मिस हो गया।
हनीमून टूर पर वियतनाम जा रहे दंपत्ति ने फ्लाइट में देरी को लेकर उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। उन्होंने इससे होने वाली असुविधाओं और आर्थिक नुकसान की भी जानकारी दी। फोरम ने अपने फैसले में एविएशन कंपनी पर जुर्माना लगाया है।
बता दें, खंडवा निवासी ईशान गुप्ता ने वियतनाम के लिए 1,93,724 रुपए का हनीमून पैकेज लिया था। इसके लिए 3 दिसंबर 2023 को रात 11 बजे मुंबई से फ्लाइट थी। मुंबई जाने के लिए गुप्ता दंपत्ति ने इंदौर से एक निजी एयरलाइंस कंपनी की इकोनॉमी क्लास में दो टिकट बुक कराए थे।
अगर आप देश और दुनिया की ताज़ा ख़बरों और विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। 'बेजोड़ रत्ना' आपके लिए सबसे सटीक और बेहतरीन समाचार प्रदान करता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर हर खबर सबसे पहले पाएं। लिंक नीचे दिए गए हैं।
फ्लाइट को इंदौर से मुंबई के लिए शाम 4 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन यह करीब चार घंटे की देरी से रात 8 बजे उड़ान भरकर रात 10 बजे मुंबई पहुंची। इस वजह से दंपत्ति मुंबई से वियतनाम जाने वाली फ्लाइट में शामिल नहीं हो सके।
वियतनाम जाने के लिए उन्हें पैकेज के अलावा दूसरी फ्लाइट का टिकट लेने के लिए करीब 58,100 रुपए खर्च करने पड़े। एक दिन के पैकेज के लाभ से भी वे वंचित हो गए। इंदौर एविएशन कंपनी से हुए नुकसान के लिए ईशान गुप्ता ने अधिवक्ता सुनील चंदेल के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम खंडवा में मामला पेश किया था।
इसमें गुप्ता ने एविएशन कंपनी से मानसिक आघात के लिए 50,000 रुपए, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट की टिकट राशि के लिए 58,100 रुपए और पैकेज के एक दिन के नुकसान के लिए 24,216 रुपए समेत कुल 1,32,325 रुपए का दावा किया।
अगर आप देश और दुनिया की ताज़ा ख़बरों और विश्लेषणों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। 'बेजोड़ रत्ना' आपके लिए सबसे सटीक और बेहतरीन समाचार प्रदान करता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर हर खबर सबसे पहले पाएं। लिंक नीचे दिए गए हैं।
एयरलाइन कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइन कंपनी को अतिरिक्त हवाई टिकट के लिए 58100 रुपए, मानसिक संताप के लिए 5000 रुपए और वाद व्यय के लिए 1000 रुपए चुकाने का आदेश दिया है। एयरलाइन कंपनी को यह रकम 45 दिन में चुकानी होगी। देरी होने पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा।