INDIAN News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 14 दिन बाद सुनवाई करेगा।
बता दें, बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध घोषित किया गया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और अन्य की याचिकाओं पर 24 सितंबर को सुनवाई होगी। तीन सदस्यीय पीठ ने क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि दिन में कुछ अन्य मामलों की सुनवाई के कारण मंगलवार को सूचीबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जाएगी। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
दोस्तों आपके लिए एक जानकारी है अगर आप भी भारत के नागरिक हैं तो आपको हमारे Whatsapp Channel से जरूर जुड़ना चाहिए क्योंकि भारत की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ , सरकारी नौकरी या कोई अन्य नौकरी या किसी भी प्रकार की सरकारी योजना है किसी भी प्रकार का अपडेट आपको Whatsapp Channel के माध्यम से आसान भाषा में दिया जाता है और वेबसाइट के माध्यम से भी दिया जाता है तो आप चाहें तो नीचे दिए गए लिंक के जरिए से जुड़ सकते हैं।
24 को होगी सुनवाई सीजेआई ने कहा कि हम 24 सितंबर को मामले की सुनवाई करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह 10 सितंबर को याचिकाओं पर सुनवाई करेगा और पक्षकारों को 16 अगस्त तक याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था। पीठ ने नोडल वकीलों (राज्य सरकार की ओर से आस्था शर्मा, शालिनी कौल, पार्थ चटर्जी और शेखर कुमार) से इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जानकारी एकत्र करने को कहा। इन पीडीएफ दस्तावेजों में दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।