- सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को इस्तीफे की शर्त पर मिलेगी पीजी में दाखिले की एनओसी भोपाल सरकारी अस्पताल में 2 साल से कम समय तक कार्यरत रहे डॉक्टर्स को अब नौकरी से इस्तीफा देने के बाद ही इन सर्विस कोटे की सीट पर एडमिशन की एनओसी स्वास्थ्य विभाग देगा जबकि 2 से 5 साल तक की नौकरी वाले डॉक्टर्स को डिग्री कंपलीट होने के सात दिन के भीतर स्वास्थ्य संचालनालय में अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। ऐसा नहीं करने करने पर संबंधित डॉक्टर की पीजी अथवा सुपर स्पेशिएलिटी डिग्री की समयावधि को संबंधित की सर्विस बुक में शामिल नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान स्वास्थ्य विभाग ने हायर स्टडी पीजी पॉलिसी 2024 में किए हैं जिसे डायरेक्टर हेल्थ दिनेश श्रीवास्तव ने जारी किया है। हायर स्टडी पीजी पॉलिसी के नियमों के मुताबिक 2 से 5 साल तक की नौकरी वाले सरकारी डॉक्टर्स को डिग्री कंपलीट होने के बाद पांच साल की नौकरी सरकारी अस्पताल में करने का बांड भरना होगा जो 50 लाख रुपए का होगा। डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का बांड पीजी