- वेतन देयक माह की एक तारीख के पहले अनिवार्य रूप से कोषालय में प्रस्तुत करें - कलेक्टर

वेतन देयक माह की एक तारीख के पहले अनिवार्य रूप से कोषालय में प्रस्तुत करें - कलेक्टर

भिण्ड। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले के सभी विभागों के आहरण-संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों के वेतन देयक माह की पहली तारीख के पूर्व अनिवार्य रूप से जिला कोषालय भिण्ड में पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा है शासकीय सेवकों को प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। कोषालय संहिता के नियमों के अनुसार यह अनिवार्य है।

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