भिण्ड। आयुक्त चंबल संभाग दीपक सिंह ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर राजधर पटेल के विरूद्व शासकीय सेवा में रहते किये गये कदाचरण के संबंध में म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 (1) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की है।चंबल संभाग आयुक्त ने सीईओ जनपद रौन से कहा है कि प्रस्तावित कार्यवाही के अन्तर्गत उपरोक्त कार्यवाही जिन आरोपो के आधार पर प्रस्तावित है उनका विवरण संलग्न आरोप/आधार पत्र में अंकित किया गया है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस ज्ञापन की प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपने बचाव में लिखित रूप से अपना उत्तर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें तथा आप यह भी सुनिश्चित करें कि आप इस प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैघ् आप यदि अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो दस्तावेजो की एक साक्ष्य सूची भी अपने लिखित प्रतिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत करें। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि आप अधिरोपित आरोपो से संबंधित किसी अभिलेख को देखना चाहते है, तो कार्यालय कलेक्टर जिला भिण्ड को लिखित रूप में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अवलोकन कर सकते है। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस ज्ञापन के पद-2 में अकित की गई अवधि के अन्दर यदि आपकी ओर से अपने बचाव में लिखित प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानकर कि अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार है और उनके संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रीण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-14 (1) के अन्तर्गत नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाई जाकर आपके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।