सीधी । बताया गया कि दिनांक 26.09.2020 को फरियादी मंगल कोल ने चौकी खड्डी में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह ग्राम बड़ेसर के गुड्डू सिंह बघेल की जमीन अधिया में लिया था, जिसमें धान की फसल लगाया था। आवारा मवेशी फसल चर रहे थे, जिन्हें वह खेत से निकाल कर गांव के बाहर ले जा रहा था, तब रामदुलारे यादव के घर के सामने अभियुक्त नीलेश मोटरसायकल से आया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो फरियादी ने मना कर दिया, तब अभियुक्त ने फरियादी को मां बहन की गालियां देते हुए बांस के डंडे से मारपीट की। फरियादी द्वारा हल्ला गुहार करने पर रामदुलारे व शैलेन्द्र सिंह तथा दुर्घटिया कोल ने आकर बीच बचाव किया, तब अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। फरियादी की उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर चौकी खड्डी में जीरो नम्बर की प्राथिमिकी दर्ज कर की गयी तथा उक्त प्राथिमिकी के आधार पर थाना रामपुर नैकिन के अपराध क्रमांक 680/2020 अंतर्गत धारा 294, 323,
506 भा.द.सं. व धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(v-a) एस.सी.एस.टी. एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई व प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के पश्चात् अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (एससीएसटी एक्ट) सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 111/20 में विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय निर्णय पारित करते हुए आरोपी नीलेश विश्वकर्मा तनय शोभनाथ विश्वकर्मा, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम बड़ेसर, थाना रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.) को धारा 323 भादवि एवं धारा 3(2)(वी-ए) एससीएसटी एक्ट में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
इसीप्रकार एक अन्य मामले मे बताया गया कि दिनांक 19.11.2020 को फरियादी विकास कुमार साकेत ने थाना अमिलिया में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक सूचना दर्ज करवाई कि उक्त दिनांक को शाम के करीबन 06:00 बजे उसकी गाय छूट गई थी, जिसको पकड़ने के लिए उसने अभियुक्त शारदा यादव को बोला, जिसने गाय को पकड़कर रोड में बांस के बीरा में बांध दिया। जब वह गाय लेने गया तो अभियुक्त शारदा यादव ने, यह जानते हुए कि विकास अनुसूचित जाति का है, उसे जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए मां बहन की बुरी-बुरी गालियां दी और यह भी कहा कि दूध खाकर गाय को छोड देते हो, तब उसने अभियुक्त शारदा यादव को गालियां देने से मना किया तो अभियुक्त शारदा यादव ने हाथ में लिये पत्थर से उसके मुंह में मार दिया, जिसे खून बहने लगा, बीच बचाव करने आये उसके पिता रघुनाथ साकेत को अभियुक्त के पिता इन्द्रपति यादव ने लाठी से मारा।
अभियुक्तगण धमकी दे रहे थे कि अगर दोबारा गाय छोडे तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी की उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना अमिलिया में अपराध क्रमांक 489/2020 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(वी-ए) एस.सी.एस.टी. एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई व प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के पश्चात् अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (एससीएसटी एक्ट) सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 36/21 में विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण 1. शारदा यादव तनय इन्द्रपति यादव, उम्र-23 वर्ष, 2. इन्द्रपति यादव तनय विन्द्रा यादव, उम्र-65 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम सुपेला, थाना अमिलिया, जिला सीधी (म.प्र.) को धारा 323/34 भादवि एवं धारा 3(2)(वी-ए) एससीएसटी एक्ट में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000/- 1,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
इसीप्रकार एक अन्य मामले मे बताया गया कि दिनांक 26.07.2019 को फरियादी राजकली साकेत ने थाना रामपुर नैकिन में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दर्ज करवाई कि दिनांक 23.07.2019 को वह जुझारी घटिया सामान लेने गयी थी तथा वहां से वापस आ रही थी, तब 12.00 बजे दिन जैसे ही वह ग्राम कुंआ में जगदीश साकेत की दुकान के पास पहुंची तो अभियुक्त रविशंकर मिश्रा एवं उसकी पत्नी नीलेश मिश्रा उसे मिले, जिसने उससे कहां कि तामेश्वर मिश्रा का खेत अधिया में क्यों ली हो और पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्त रविशंकर ने उसे अश्लील गांलिया दी व उसके साथ हाथ मुक्का से मारपीट करते हुए बोल रहा था कि तुम नीच जाती की हो, चमारिन बात नही मानती है और उसे जमीन पर पटक कर लात घूंसो से मारा। उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्र. 487/19 अंतर्गत धारा 294,323/34,506 भादवि एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(वी-ए) एससीएसटी एक्ट पंजीबद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया।
विवेचना के पश्चात् अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (एससीएसटी एक्ट) सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 36/21 में विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण 1. रविशंकर मिश्रा तनय रामनिरंजन मिश्रा उम्र 43 वर्ष एवं 2. श्रीमती नीलेश मिश्रा पति रविशंकर मिश्रा उम्र 40 वर्ष दोनो निवासी ग्राम कुंआ थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी (म.प्र.) को धारा 323/34 भादवि एवं धारा 3(2)(वी-ए) एससीएसटी एक्ट में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/- 500/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।