लखनऊ । आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पर जिला अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना तत्कालीन जल शक्ति मंत्री सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रम फ़ैलाने और उन्हें घोटाले का आरोपी बताकर उनकी छवि को नुकसान पहुँचाने को लेकर संजय सिंह पर लगाया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने तत्कालीन मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट से सारे मैसेज हटाने का भी आदेश दिया है।
कोर्ट ने जुर्माने की राशि पूर्व मंत्री को देने का आदेश दिया है। अपने ऊपर लगे आरोपों से आहत तत्कलीन मंत्री ने इसके खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। गौरतलब है कि जल शक्ति विभाग में मंत्री के कार्यकाल के दौरान सांसद संजय सिंह ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगाए थे। कोर्ट की तरफ से कई पेज का निर्णय पूर्व मंत्री के मामले में दिया गया है। बताया जा रहा है कि बहस के दौरान अदालत में संजय सिंह के अधिवक्ता पूर्व मंत्री के ऊपर लगाए गए आरोपों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज नहीं पेश कर सके। जिसपर अदालत ने नाराजगी भी जताई।