नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निगम क्षेत्रांतर्गत शासकीय भूमि पर विज्ञापन होर्डिग लगाने के संबंध में विधिवत निविदा आदि की कार्यवाही पूर्ण कर निविदा में उच्चतम दर प्रस्तुत करने वाले मेमर्स जैन एडव्हर टाईजर्स टी.पी. नगर कोरबा को निगम के टी.पी. नगर, कोसाबाड़ी, पं. रविशंकर शुक्ल नगर, दर्री, सर्वमंगला नगर व बांकीमोंगरा क्षेत्र हेतु 05 वर्षीय अधिकार प्रदान किया गया है। किन्तु देखा जा रहा है कि कतिपय लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से निगम क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक स्थल, रोड के किनारे टेंट हाउस वालों द्वारा बांस-बल्ली खड़ा कर, विद्युत पोलो पर, सार्वजनिक स्थानों पर, असुरक्षित ढंग से विज्ञापन बोर्ड होर्डिग, वाल पेंटिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से अवैध रूप से विज्ञापन सामग्री लगाकर प्रचार-प्रसार कर रहे हैं,
जो कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हैं तथा अवैध रूप से विज्ञापन को बढ़ावा देने एवं होर्डिग का अवैध प्रदर्शन किये जाने का कृत्य अधिनियम की धारा 248 के निबंधनों के अंतर्गत अपराध है, धारा 434 के निबंधन में दण्डनीय है। इस दिशा में निगम द्वारा ठोस कार्यवाही करते हुए अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने अपील करते हुए कहा है कि नगर निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत निगम द्वारा अधिकृत विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से ही वैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शन सुनिश्चित करें तथा निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें।