-
सुप्रीम कोर्ट रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ केस सुनने पर सहमत
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी के खिलाफ फिल्म कोचादाइयां के पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए दिए गए पैसे को कथित तौर पर हड़पने के लिए आपराधिक आरोपों को बहाल करने की मांग वाली याचिका को सुनने को सहमत हो गया। न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश और न्यायमूर्ति जे.बी.
पारदीवाला की पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को सूचीबद्ध होने की अगली तारीख 8 सितंबर को हटाया नहीं जाएगा, जब वकील अमन झा और आर.सी. कोहली द्वारा विशेष अनुमति याचिका का उल्लेख किया गया था। शिकायत इस आरोप पर आधारित है कि लता रजनीकांत ने एक विज्ञापन कंपनी के प्रबंध निदेशक को फिल्म की पोस्ट-प्रोडक्शन लागत के बहाने पैसे देने के लिए धोखाधड़ी से प्रेरित किया था।
हालांकि, उन्होंने कथित तौर पर पैसे को अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया, जिससे उसे गलत नुकसान हुआ। अपने विवादित आदेश में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लता रजनीकांत द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर आईपीसी की धारा 196, 199 और 420 के तहत लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने से संबंधित आरोप को लापरवाही से शामिल किया गया है। 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसी विवाद में एफआईआर को रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि उच्च न्यायालय को मुकदमे को आगे बढ़ने देना चाहिए था।
Comments About This News :
Submit A Comment
Subscription Successfully......!
Error Please Try Again & Check Your Connection......!