- ग्वालियर न्यायालय: 33 पिस्टल के साथ पकड़े गए आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन साल की सजा

33 पिस्तौलों के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है और दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी को पुलिस ने बस स्टैंड से पकड़ा था। उसके पास से बरामद बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से पिस्तौलें बरामद हुईं।

जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेश मुलतकर ने अवैध हथियार रखने के आरोप में रवि शर्मा को आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी दीप्ति भार्गव ने बताया कि 23 जुलाई 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि रोडवेज बस स्टैंड के सामने सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास एक व्यक्ति थैले में अवैध हथियार लेकर खड़ा है। पुलिस रोडवेज बस स्टैंड के सामने पहुंची तो एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिला। पुलिस को देखकर वह बस स्टैंड की ओर जाने लगा।

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पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके बैग में 315 बोर के 33 तमंचे और 8 जिंदा कारतूस मिले। जिसके बाद व्यक्ति के खिलाफ धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि शर्मा पुत्र संतोष शर्मा उम्र-19 वर्ष निवासी- ग्राम अहरोनी जिला दतिया बताया। जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा, सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

चार दिन में आठ करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य, विधानसभावार दिए लक्ष्य

नगर निगम के अधिकारियों ने संपत्तिकर वसूली में तेजी लाने के लिए अब अमले में कसावट लानी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने सहायक संपत्तिकर अधिकारियों और कर संग्रहकर्ताओं को अगले चार दिन में आठ करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य दिया है। इसके लिए विधानसभावार वसूली में पिछड़ रहे कर्मचारियों को लक्ष्य दिए गए हैं।

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 इसके तहत ग्वालियर विधानसभा में 1.10 करोड़ रुपए, पूर्व विधानसभा से 2.80 करोड़ रुपए, दक्षिण विधानसभा से 2.05 करोड़ रुपए और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 2.05 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 13 सहायक संपत्तिकर अधिकारियों को लक्ष्य सौंपे गए हैं, ताकि वे अपने क्षेत्र में वसूली बढ़ा सकें।

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टीकाकरण के बाद पूर्वी की मौत की एईएफआई कमेटी करेगी जांच

थाटीपुर स्थित आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र पर हर डेढ़ माह में दिए जाने वाले नियमित टीकाकरण के बाद पूर्वी की मौत की एईएफआई (एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन) कमेटी जांच करेगी। कमेटी पता लगाएगी कि उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। नवजात की मौत की जानकारी राज्य स्तरीय टीम को दी जाएगी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि बच्ची को जो पेंटावेलेंट वैक्सीन दी गई थी, उसी वायल से सात अन्य बच्चों को भी टीका लगाया गया था, किसी अन्य बच्चे को कोई शिकायत नहीं हुई है। मामले की जांच एईएफआई कमेटी करेगी, ताकि पता लगाया जा सके कि बच्ची को टीकाकरण से पहले और बाद में क्या परेशानी हुई।

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